INX Media Case: चिदंबरम को 106 दिन बाद मिली जमानत, माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्तें

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P.Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के बॉन्ड और इतने ही रकम के दो हलफनामे (Sureties) पर जमानत दी है.

कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि जमानत मिलने के बाद भी चिदंबरम बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे. अदालत ने चिदंबरम को यह भी हिदायत दी है कि वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें और न ही सार्वजनिक रूप से कोई भाषण दें.




इससे पहले जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को सभी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने पिछले गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कब से जेल में बंद हैं चिदंबरम?
आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें 6 सितंबर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. एयरसेल मैक्सिस केस में उन्हें बेटे कार्ति के साथ जमानत मिल चुकी है. वहीं, आईएनएक्स केस में चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चिदंबरम को भी जमानत दे दी.

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